बिहार मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना 2023
(Bihar Mukhyamantri Alpsankhyak Rojgar Rin Yojana, Eligibility, Documents, Application, Interest Rate)
सरकार के द्वारा देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए दिनप्रतिदिन प्रयास किया जाता है। इन सब को देखते हुए बिहार सरकार के द्वारा इस मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना को शुरु किया गया है। आपको आज हम अपने इस लेख के माध्यम से इस योजना से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी आपको प्रदान करने जा रहे है। जैसे कि मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना क्या है?, इसके लाभ, उद्देश्य, विशेषताएं, पात्रता, महत्वपूर्ण दस्तावेज, आवेदन प्रक्रिया आदि के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे। अगर आप भी इस Bihar Mukhyamantri Alpsankhyak Rojgar Rin Yojana 2023 से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी को प्राप्त करना चाहते हो तो आप हमारे इस लेख को अंत तक पढ़े। Bihar Mukhyamantri Alpsankhyak Rojgar Rin Yojana 2023
इस मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना को बिहार सरकार की अल्पसंख्यक वित्तीय निगम के द्वारा इस योजना को शुरु किया गया है। बिहार सरकार के द्वारा इस योजना के अंतर्गत अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को ₹500000 तक का लोन रोज़गार के अवसर बढ़ाने के लिए प्रदान किया गया है। सरकार के द्वारा इस योजना को वर्ष 2012 में शुरु किया था सन 2012 से लेकर सन 2016 तक इस योजना का बजट 25 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया था सन 2016-17 में Mukhyamantri Alpsankhyak Rojgar Rin Yojana 2023 का बजट बढ़ाकर 75 करोड रूपए निर्धारित कर दिया गया था। उसके बाद इस योजना का सन 2017 के बाद बजट 100 करोड़ रुपए रूपए प्रतिवर्ष निर्धारित किया गया है।
Key Highlights Bihar Alpsankhyak Rojgar Loan Yojana 2023
1. योजना का नाम – मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना
2. राज्य – बिहार
3. वर्ष – 2023
4. मंत्रालय – बिहार सरकार
5. विभाग – अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
6. उद्देश्य – राज्य के अल्पसंख्यक समुदाय के नागरिकों को रोजगार के लिए लोन देना
7. लाभार्थी – बिहार के अल्पसंख्यक समुदाय के लोग
8. लोन की राशि – 5 लाख रुपए
9. बजट – 100 करोड़ रुपए
10. माध्यम – ऑनलाइन तथा ऑफलाइन
11. ऑफिसियल
वेब साइट – bsmfc.org
12. मुख्यमंत्री
अल्पसंख्यक रोजगार
ऋण योजना
आवेदन फॉर्म – यहाँ से डाउनलोड करें।
मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना का उद्देश्य (Objective)
अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना का उद्देश्य
राज्य में अल्पसंख्यको समुदाय में से बहुत से नागरिकों की आर्थिक स्थिति सही नहीं होती है जिससे वह रोजगार नहीं कर पाते हैं इस कारण को देखते हुए बिहार राज्य के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने राज्य के अल्पसंख्यक समुदाय के नागरिकों के लिए मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना का आरम्भ किया जिसका उद्देश्य नागरिकों को स्व रोजगार करने के लिए कम ब्याज पर लोन उपलब्ध कराना है जिससे उन नागरिकों को ऋण मिल सके जो फंड ना होने के कारण अपने रोजगार को प्रारम्भ नहीं कर पा रहे थे और नागरिक रोजगार कर अपनी और अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधार सके। अल्पसंख्यक समुदाय के लोगो को आगे बढ़ने का एक अवसर सरकार के द्वारा प्रदान किया गया जिनमें उन्हें ऋण राशि प्रदान करके वह अपने स्वरोजगार स्थापित कर सकते है। इस योजना के तहत राज्य में स्वरोजगार के क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा साथ ही अन्य लोगो को भी रोजगार का अवसर प्राप्त करने का लाभ मिलेगा।
कुछ अल्पसंख्यक वर्ग के लोग जैसे मुस्लिम, सिख, पारसी, बौद्ध और ईसाई आदि धर्म से संबंध रखने वाले जोकि पूरे भारत में फैले हुए हैं. उन्हें उनकी बेरोजगारी को ख़त्म कर रोजगार प्राप्त करने में मदद करने के उद्देश्य से बिहार के मुख्यमंत्री जी ने इस रोजगार ऋण योजना को प्रारंभ करने का फैसला लिया है. इससे एक ओर जहां बेरोजगारों को रोजगार के मौके मिलेंगे वहीं दूसरी ओर राज्य में बेरोजगारी की समस्या का काफी हद तक निपटान हो सकेगा.
मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना की विशेषताएं (Features)
मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के लाभ तथा विशेषताएं
Mukhyamantri Alpsankhyak Rojgar Rin Yojana 2022 के माध्यम से अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को ऋण प्रदान किया जाएगा।
ऋण की अधिकतम राशि ₹500000 होगी।
इस योजना का आरंभ विहार की अल्पसंख्यक वित्तीय निगम समिति द्वारा किया गया है।
इस योजना को 2012 में लांच किया गया था।
बिहार अल्पसंख्यक रोजगार लोन योजना से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
इस योजना का बजट 100 करोड़ रुपए प्रति वर्ष सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है।
इस योजना के अंतर्गत ऋण की राशि सीधे लाभार्थी के बैंक अकाउंट में पहुंचाई जाएगी।
Alpsankhyak Rojgar Loan Yojana 2022 के अंतर्गत केवल प्रदेश के अल्पसंख्यक समुदाय के लोग ही आवेदन कर सकते हैं।
इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा 5% की ब्याज दर निर्धारित की गई है।
इस योजना के अंतर्गत ऋण की राशि 20 बराबर त्रैमासिक किस्तों में भरी जाएगी।
Bihar Alpsankhyak Rojgar Loan Yojana 2022 के अंतर्गत यदि लाभार्थी पूरा ऋण की राशि का भुगतान समय से कर देता है तो ब्याज दर में 0.5 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी।
इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए आवेदक की आयु 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
इस योजना के अंतर्गत प्राप्त किए गए ऋण को रोजगार के अवसर उत्पन्न करने के लिए ही इस्तेमाल किया जाना अनिवार्य है।
अल्पसंख्यक परिवार का कल्याण :-
बिहार राज्य में रहने वाले अल्पसंख्यक क्षेत्र से संबंध रखने वाले परिवार के कल्याण के लिए मुख्यमंत्री जी ने इस रोजगार ऋण योजना की शुरुआत की है.
बेरोजगार युवाओं को मदद :-
बिहार राज्य सरकार की इस योजना में ऐसे युवा जोकि बेरोजगार हैं, जिनके पास नौकरी नहीं हैं, और साथ ही उनके पास व्यापार करने के लिए पैसे भी नहीं हैं, उन्हें मदद मिल रही है.
बजट का आवंटन :-
इस योजना को जब लांच किया गया था, तब इसके लिए लगभग 25 करोड़ रूपये का बजट निर्धारित किया गया था, जिसमें अब बढ़ोत्तरी कर 100 करोड़ का बजट निर्धारित किया जा रहा है.
ऋण राशि :-
बिहार के अल्पसंख्यक बेरोजगार युवा जोकि रोजगार की तलाश में है और फण्ड की कमी के चलते प्रारंभ नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें इस योजना के तहत राज्य सरकार से 5 लाख रूपये तक की लोन राशि प्राप्त हो सकती हैं.
राशि के भुगतान का साधन :-
राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली राशि जोकि लाभार्थियों को उनके रोजगार के लिए ऋण स्वरुप प्रदान की जाती हैं. उसके भुगतान का साधन डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर है, जोकि उन्हें बैंक के माध्यम से प्राप्त होगी.
Benefit Of Mukhyamantri Alpsankhyak Rojgar Rinn Yojana
यदि आप बिहार राज्य के नागरिक हैं और मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना में आवेदन करना चाहते हैं तो आपको इस योजना से होने वाले लाभ के बारे में पता होना आवश्यक है। यदि आप इन लाभों के बारे में जानना चाहते हैं तो इसे ध्यान से पढ़े।
अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना का लाभ बिहार राज्य के अल्पसंख्यक समुदाय के नागरिकों को होता है।
इस योजना के अंतर्गत आप 5 लाख तक का लोन ले सकते हैं।
लोन की राशि को आप किसी भी नजदीकी बैंक से प्राप्त कर सकते हैं।
लाभार्थी को लिए गए लोन पर 5% का ब्याज जमा करना होता है।
अवधि के समाप्त होने से पहले लोन को वापस करने के पर किसी भी प्रकार का ब्याज नहीं देना होता है।
योजना के अंतर्गत ली गयी राशि को समय पर जमा करने पर 0.5% तक की छूट दी जाती है तथा अवधि के बाद जमा करने पर 1% अधिक राशि को जमा करना पड़ता है।
इस योजना के अंतर्गत ली गयी राशि को वापस करने की अवधि 3 वर्ष होती है।
अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना से रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी।
स्व रोजगार कर नागरिक अन्य नागरिकों को भी रोजगार प्रदान कर सकते हैं यानि अल्पसंख्यक समुदाय के साथ-साथ अन्य नागरिकों को भी लाभ होगा।
इससे नागरिकों की आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा और सभी आत्मनिर्भर बनेंगे।
लाभार्थी को राशि को प्राप्त करने के लिए कही जाने की आवश्यकता नहीं होती है क्योकि लोन राशि को डॉयरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से आपके खाते में भेजी जाती है।
योजना के लिए चयन प्रक्रिया
मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना लाभार्थियों का चयन
Mukhyamantri Alpsankhyak Rojgar Rin Yojana 2023 चयन प्रक्रिया
बिहार अल्पसंख्यक रोजगार लोन योजना के अंतर्गत सर्वप्रथम आवेदक को पंजीकरण करवाना होगा। इसके बाद चयन समिति द्वारा चयनित उम्मीदवारों को ऋण की राशि की मंजूरी देने से पहले उनका सपोर्ट सत्यापन रिपोर्ट कमिश्नरी इंचार्ज द्वारा प्राप्त की जाएगी। इसके पश्चात उनको ऋण देने का फैसला किया जाएगा और उनके दस्तावेजों पर कमिश्नरी प्रभारी द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे। यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद ऋण की राशि सीधे लाभार्थी के बैंक अकाउंट में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से पहुंचाई जाएगी।
जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना का आरंभ बिहार के अल्पसंख्याको की वित्तीय सहायता करने के लिए किया गया है। इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा ₹500000 तक का लोन प्रदान किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा अब तक 437 आवेदन प्राप्त किए गए हैं। इन आवेदनों में से लाभार्थियों कि चयन प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी सह सहायता सचिव जिला चयन समिति के द्वारा यह जानकारी दी गई है कि चयन प्रक्रिया के लिए एक समिति का गठन किया गया है। यह समिति 21 दिसंबर 2020 से 2 पालियो में चयन का कार्य कर रही है।
चयन प्रक्रिया के दौरान कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सभी दिशा निर्देशों का पालन किया जा रहा है। पहली पाली 11:00 से 2:00 बजे तक है तथा दूसरी पाली 2:00 से 5:00 बजे तक है। इस योजना के अंतर्गत चयन प्रक्रिया 26 दिसंबर 2020 तक समाप्त हो जाएगी। चयन समिति द्वारा चयन का कार्य कुछ इस प्रकार किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना में ब्याज दरें (Interest Rate)
बिहार सरकार के द्वारा आरंभ की गई इस ऋण योजना में लाभार्थियों को जो ऋण राशि प्राप्त होगी, उस पर लाभार्थी को 5 % की दर से त्रैमासिक आधार पर ब्याज चुकाना होगा.
मूलधन की राशि को चुकाने के लिए उन्हें 3 महीने की अवधि प्रदान की जाएगी, जोकि उनके ऋण प्राप्ति की तारीख से शुरू हो जाएगी. इस अवधि के बीच में जब वह व्यक्ति अपना ऋण चूका देता हैं तो उस पर किसी भी तरह की ब्याज दर लागू नहीं होगी.
इसके अलावा यदि लाभार्थी व्यक्ति समय पर मूलधन का भुगतान नहीं करता हैं, तो उसे ब्याज देना होगा. यदि वह ब्याज समय पर दे देता हैं, तो उन्हें उसके लिए ब्याज दर पर 0.5 % की छूट मिलेगी. और यदि व्यक्ति ब्याज भी समय पर नहीं चुकाता है, तो उससे 1 % का एक्स्ट्रा ब्याज दंड स्वरुप वसूला जायेगा.
ऋण राशि का भुगतान लाभार्थी 3 महीने में 20 समान किस्तों ही कर सकते हैं.
लोन वसूली Lone Recovery
बिहार अल्पसंख्यक रोजगार लोन योजना के अंतर्गत ऋण की वसूली
ब्याज दर: 3 महीने के मोरटोरियम पीरियड के बाद 5% की साधारण ब्याज दर ऋण की राशि पर लगाई जाएगी।
ईएमआई: ऋण की राशि का 20 बराबर त्रैमासिक किस्तों में भुगतान किया जाएगा।
छूट: यदि लाभार्थी निर्धारित समय पर पूरी ऋण की राशि का भुगतान कर देता है तो उन्हें ब्याज दर में 0.5 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी।
पेनल्टी: यदि लाभार्थी सही समय पर किस्त का भुगतान नहीं करता है तो उन्हें पेनल्टी देनी होगी।
पोस्ट डेटेड चेक: लाभार्थी को 10 से 20 पोस्ट डेटेड चेक जमा करवाने होंगे।
ब्याज Interest – राशि मिलने के 3 माह बाद से लोन ली गयी राशि पर 5% का साधारण ब्याज लगता है।
EMI – 20 समान त्रैमासिक किश्तों का भुगतान किया जाना आवश्यक है।
छूट Rebate – आवेदक द्वारा पूरी लोन राशि को निर्धारित समय पर दी जाती है तो बचे हुए ब्याज पर 0.5 % की छूट दी जाती है।
जुर्माना Penalty – यदि EMI की राशि समय पर नहीं दी जाती है तो आपसे वर्ष के अंत में कंपाउंड ब्याज लिया जाता है यानि आपसे विलम्ब शुल्क लिया जाता है।
प्रोसेसिंग चार्ज Processing Charge – RTGS भुगतान से पहले लोन ली गयी राशि का 0.5% काटा जाता है।
पोस्ट-डेटेड चेक Post-dated cheque – आवेदक को 10 से 20 पोस्ट-डेटेड चेक जमा करने होते हैं।
Bihar Alpsankhyak Rojgar Loan Yojana 2023 गारंटर
यदि लोन 1 लाख रुपए का है: यदि लोन की राशि ₹100000 है तो सव गारंटी या फिर किसी ऐसे व्यक्ति की गारंटी जिनके पास या फिर जिनके माता-पिता के पास किराए की रसीद अन्य संबंधित दस्तावेज है।
यदि लोन ₹100000 से ज्यादा का है तो: यदि लोन ₹100000 से ज्यादा का है तो सरकार, अर्ध सरकार, बैंक, आयकर दाता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता शिक्षक से पंजीकृत मदरसे, आदि जिनके पास अंचल संपत्ति है गारंटर होंगे।
मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना ट्रांसफर
सैंक्शन ऑर्डर आने के बाद ऋण की राशि लाभार्थी के खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है।
यदि सैंक्शन की राशि ₹100000 से ज्यादा है तो यह राशि वेंडर के अकाउंट में ट्रांसफर की जाती है।
यदि ऋण की राशि ₹100000 से कम है तो यह राशि सीधे आवेदक के खाते में ट्रांसफर की जाती है।
मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना में पात्रता मापदंड (Eligibility Criteria)
योजना के लिए पात्रता
इस प्रक्रिया में हम आपको अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के लिए दिए गए पात्रता मानदंड के बारे में बताएंगे जो नागरिक इन मानदंडों के अनुरूप हो वह योजना में आवेदन कर सकते हैं।
लाभार्थी नागरिक बिहार राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
योजना के अंतर्गत लाभ पाने के लिए आवेदन करने वाले नागरिक की आयु 18 वर्ष से 50 वर्ष से अधिक होना चाहिए।
लाभार्थी के परिवार की वार्षिक आय 4 लाख या इससे कम होनी चाहिए।
लोन राशि का उपयोग केवल योजगार और आय के लिए ही होना आवश्यक है।
राज्य के मुस्लिम, सिख, पारसी, जैन, क्रिस्चन और बौद्ध समुदाय के नागरिक इस योजना लिए पात्र होंगे।
आवेदक नागरिक किसी भी सरकारी नौकरी या अर्धसरकारी नौकरी पर नहीं होना चाहिए
आयु सीमा :- इस योजना में ऐसे बेरोजगार युवा या युवती ऋण प्राप्त कर सकते हैं, जिनकी उम्र 18 से 50 वर्ष के बीच हो.
बेरोजगार युवा :- ऐसे व्यक्ति जिनके पास आय का कोई भी साधन नहीं है, वे पूरी तरह से बेरोजगार हैं, उन्हें ही इस योजना में अप्लाई करने की अनुमति दी गई है.
अल्पसंख्यक वर्ग का व्यक्ति :- इस योजना में नामांकन कर्ता अल्पसंख्यक वर्ग का व्यक्ति ही होना चाहिए, इसके अलावा किसी वर्ग के लोगों को लाभ प्राप्त करने की अनुमति नहीं दी गई है.
बिहार का निवासी :- अल्पसंख्यक ऐसे युवा जोकि बिहार के रहने वाले हैं और साथ ही बिहार के ही किसी जिले में अपना स्वयं का रोजगार शुरू करना चाहते हों. उन्हें इसमें शामिल किया गया है.
सरकारी कार्यकर्ता नहीं होना चाहिए :- ऐसे व्यक्ति जोकि केंद्र सरकार या राज्य सरकार या फिर अर्धसरकारी कोई भी संस्थान में सरकारी कार्यकर्ता है, तो वह इस योजना में मिलने वाले लोन का हकदार नहीं होगा.
आय सीमा :- चुकी इस योजना में ऐसे युवा एवं युवती सम्मिलित हैं जोकि आर्थिक रूप से कमजोर है और कुछ का व्यवसाय शुरू करने में असमर्थ हैं. इसलिए जिन व्यक्तियों के परिवार की कुल वार्षिक आय 4 लाख रूपये से कम हैं उन्हें इस योजना में शामिल होने का हक दिया गया है.
योजना के अंतर्गत आने वाले समुदाय
अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के अंतर्गत निम्न समुदाय के नागरिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जो नागरिक इस समुदाय के अंतर्गत आते हैं वह योजना में आवेदन कर सकते हैं।
मुसलमान Muslim
जैन Jain
पारसी Parsi
बौद्ध Buddhist
सिख Sikh
ईसाई Christian
मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना में आवश्यक दस्तावेज (Required Documents)
आवश्यक दस्तावेज
मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना में आवेदन करने के लिए आपके पास निम्न दस्तावेजों का होना आवश्यक है क्योकि आप इन सभी दस्तावेजों के बिना आवेदन नहीं कर सकते हैं।
निवास प्रमाण पत्र
आधार कार्ड
आय प्रमाण पत्र
आयु प्रमाण पत्र
पासपोर्ट साइज फोटो
पंजीकृत मोबाइल नंबर
बैंक पासबुक
अल्पसंख्यक होने का प्रमाण :- नामांकन करने वाले व्यक्ति को बिहार राज्य सरकार द्वारा प्रमाणित अल्पसंख्यक समुदाय से संबंध रखने का प्रमाण देना होगा.
आधार कार्ड :- नामांकन करने वाले व्यक्ति के लिए यह जरुरी है कि वह अपने आधार कार्ड की संख्या अवश्य आवेदन फॉर्म में दर्ज करें, इसलिए यह दस्तावेज उसके पास होना आवश्यक है.
राष्ट्रीयकृत बैंक का बैंक खाता नंबर :- ऋण की राशि लाभार्थी के बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर यानि डीबीटी के माध्यम से दी जानी है, इसलिए आवेदनकर्ता का किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता होना चहिये एवं उसकी पासबुक की फोटोकॉपी उन्हें फॉर्म के साथ अटैच करनी चाहिए.
आवासीय प्रमाण पत्र :- बिहार की सीमा के अंदर आने वाले अल्पसंख्यक वर्ग के व्यक्ति को अपने बिहार के निवासी होने के प्रमाण स्वरुप अपना आवासीय प्रमाण पत्र सबमिट करना होगा.
एड्रेस प्रूफ :- आवेदक का बिहार में एक स्थाई पता होना भी आवश्यक हैं इसके लिए वे अपने पते का प्रमाण भी अवश्य दें.
आय प्रमाण पत्र :- इस योजना में आय पात्रता भी निर्धारित की गई है इसलिए आवश्यक है कि आवेदक अपने साथ अपने परिवार की आय का प्रमाण भी दे.
आयु प्रमाण पत्र :- 18 से 50 साल की उम्र वाले व्यक्ति ही इस योजना का लाभ ले सकते हैं, यह साबित करने के लिए उन्हें अपना जन्म प्रमाण पत्र या जिस दस्तावेज में उनकी आयु मेंशन हो वह फॉर्म के साथ संलग्न करना आवश्यक है.
पासपोर्ट आकार की फोटोग्राफ :- फॉर्म को जमा करते समय उसमें हमेशा आपको अपनी एक पासपोर्ट आकार की फोटोग्राफ लगानी होती है, इसलिए आप कम से कम 2 फोटोग्राफ अपने पास अवश्य रखें.
मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के लिए आवेदन फॉर्म (Application Form)
इस योजना में जुड़ने के लिए सबसे पहले आपको इसमें नामांकन करना होगा, इसके लिए आपको नामांकन फॉर्म की आवश्यकता होगी, जोकि आपको इस ऑफिसियल वेबसाइट bsmfc.org पर क्लिक करके प्राप्त हो जायेगा. इसके बाद आप दायें ओर देखेंगे कि आपको ‘मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना फॉर्म’ की लिंक दिखाई देगी. आप उस पर क्लिक करें, तब आपकी स्क्रीन पर इस योजना का फॉर्म पीडीएफ फॉर्मेट में ओपन हो जायेगा. आप इसे डाउनलोड कर लें एवं इसका प्रिंट निकाल लें. इस तरह से इस रोजगार ऋण योजना का फॉर्म प्राप्त किया जा सकता है.
मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना ऑनलाइन आवेदन फॉर्म कैसे प्राप्त करें ?
यदि आप मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना में ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो आपको बता दें की इस योजना में आप ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकते हैं क्योकि विभाग द्वारा अभी तक इस योजना में ऑनलाइन आवेदन करने की किसी भी प्रक्रिया को प्रारम्भ नहीं किया गया है किन्तु आप आवेदन पत्र को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं जिसके लिए आपको योजना की ऑफिसियल वेब साइट पर जाना होगा।
इस प्रक्रिया में हम आपको मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना में ऑनलाइन आवेदन फॉर्म कैसे प्राप्त कर सकते हैं बताएंगे यदि आप भी योजना के आवेदन फॉर्म को ऑनलाइन प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे बताये गए स्टेप को फॉलो करें।
ऑफिसियल वेब साइट पर जाएं
सर्वप्रथम मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना की ऑफिसियल वेब साइट पर जाएं।
डाउनलोड पर जाए
इसके बाद होम पेज पर दिए गए Download पर क्लिक करें क्लिक करते ही आपके सामने 2 विकल्प खुल जाते हैं।
इस में से आप फॉर्म Forms पर क्लिक करें।
मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना पर क्लिक करें
फॉर्म पर क्लिक करते ही आपके सामने नया पेज खुल जाता है इस पेज पर दिए गए मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना पर क्लिक करें।
आवेदन पत्र को डाउनलोड करें
क्लिक करते ही आपके सामने योजना का आवेदन फॉर्म पीडीएफ के रूप में खुल जाता है।
अब आप इसे डाउनलोड कर प्रिंट कर सकते हैं।
मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के लिए आवेदन कैसे करें (Application Process)
मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना में आवेदन करने की प्रक्रिया
बिहार अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना रजिस्ट्रेशन
सर्वप्रथम आपको अपने नजदीकी बैंक जाना होगा।
अब आपको वहां से मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना का आवेदन पत्र लेना होगा।
इसके बाद आपको आवेदन पत्र में पूछी गई सभी जानकारी ध्यान पूर्वक दर्ज करनी होगी।
अब आपको इस आवेदन पत्र से सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अटैच करना होगा।
इसके बाद आपको यह आवेदन पत्र बैंक में जमा करना होगा।
इस प्रकार आप Alpsankhyak Rojgar Loan Yojana 2023 के अंतर्गत आवेदन कर पाएंगे।
इस योजना के अंतर्गत बिहार सरकार द्वारा लोन की राशि प्रदान की जाती है। मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के अंतर्गत लोन की राशि सीधे लाभार्थी के बैंक अकाउंट में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से पहुंचाई जाती है। यदि आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
इस प्रक्रिया में हम आपको अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना में आवेदन कैसे करें बताएंगे यदि आप भी योजना में आवेदन करना कहते हैं तो नीचे बताये गए स्टेप को फॉलो कर आप आसानी से योजना में आवेदन कर सकते हैं।
सर्वप्रथम आप योजना का आवेदन फॉर्म को ऑनलाइन माध्यम से डाउनलोड कर लें या आप आवेदन फॉर्म को बैंक या सम्बंधित विभाग से भी प्राप्त कर सकते है।
इसके बाद फॉर्म में पूछी गयी जानकारी जैसे आवेदक का नाम, पिता/पति का नाम, आधार कार्ड नंबर, पता, शैक्षिक योग्यता, मोबाइल नंबर, बैंक संबंधित जानकारी आदि को भर दें।
सभी जानकारी को भरने के बाद मांगे गए सभी दस्तावेजों को आवदेन फॉर्म के साथ संलगन यानि अटैच कर दें।
इसके बाद आवेदन पत्र और दस्तावेजों को नजदीकी बैंक या अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में जमा करवा दें।
जब आपने इस योजना का फॉर्म प्राप्त कर लिया, तब इसके बाद आपको इसे भरना होगा. तो इसमें पूछे गये जो भी विवरण जैसे आपके व्यक्तिगत एवं परिवार के विवरण या बैंक डिटेल्स या फिर अन्य कोई भी सभी आपको इस फॉर्म में मेंशन करना होगा.
इसके बाद इस फॉर्म में संबंधित सभी दस्तावेजों की फोटोकॉपी को जोड़ना भी जरुरी है, अब यह पेपर का काम पूरा हो जायेगा. फिर इसे जाकर आप बिहार राज्य के अल्पसंख्यक विभाग के कार्यालय में जाकर जमा कर दें.
विभाग को जब लाभार्थियों के नामांकन फॉर्म प्राप्त हो जायेंगे तो वे इसकी पुष्टि करेंगे. इसके बाद आपको इस योजना में मिलने वाली लोन की सुविधा प्राप्त होगी.
सैंक्शंड अमाउंट से संबंधित जानकारी प्राप्त करने की प्रक्रिया
आवेदक को सबसे पहले बिहार स्टेट माइनॉरिटी फाइनेंशियल कॉरपोरेशन की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
इसके बाद आपके सामने होम पेज खुल जायेगा।
इस होम पेज पर आपको बी एस एम एस सी डेटाबेस के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
अब आपके सामने एमएमएआरआरवाई सैंक्शन अमाउंट के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
अब आपके सामने एक नया पेज खुल जायेगा।
अब आप इस पेज पर सैंक्शन अमाउंट की जानकारी देख सकते हो।
संपर्क विवरण देखने की प्रक्रिया
आवेदक को सबसे पहले बिहार स्टेट माइनॉरिटी फाइनेंशियल कॉरपोरेशन की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
इसके पश्चात आपके सामने मुख्य पृष्ट खुल जायेगा।
आपको अब इस पेज पर कांटेक्ट के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
इसके बाद आपके सामने निम्मलिखित जानकारी खुल कर आएगी।
आपको अपनी आवश्यकता के अनुसार चयन करना होगा।
अब संबंधित जानकारी आपके सामने आ जाएगी।
मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के लिए संपर्क करने की जानकारी (Contact Details)
हेल्पलाइन नंबर
हमने अपने इस लेख के माध्यम से आप को मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान कर दी है। यदि आप अभी भी किसी प्रकार की समस्या का सामना कर रहे हैं तो आप हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करके या फिर ईमेल लिखकर अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं।
बिहार राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही इस योजना के बारे में यदि आपको किसी भी प्रकार की शंका है, तो आप इस लिंक पर क्लिक करके इस योजना के दिशानिर्देश पढ़ सकते हैं. इसके अलावा हमने यहाँ पर आपके लिए संबंधित अधिकारी से सम्पर्क करने के विवरण भी दिए है. उसके माध्यम से भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं –
हेल्पलाइन नंबर तथा ईमेल आईडी कुछ इस प्रकार है
टोल फ्री नंबर – 18003456123,
फैक्स नंबर – 0612-2215994
Email Id- minocorpatna@gmail.com
टोल फ्री नंबर :- +91 612 – 2204975
स्कॉलरशिप कॉल के लिए :- 18003456123
फैक्स नंबर :- +91 612 – 2215994
ईमेल आईडी :- minocorpatna@gmail.com
शिकायत करने के लिए सीएम हेल्पलाइन नंबर :- 181
FAQ योजना से सम्बंधित प्रश्न
Q : मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना क्या है ?
Ans : यह एक तरह की ऋण योजना है जिसे बिहार राज्य सरकार ने अपने राज्य के अल्पसंख्यक बेरोजगार युवाओं को रोजगार के लिए ऋण प्रदान करने के लिए आरंभ की है.
Q : बिहार की रोजगार ऋण योजना में अल्पसंख्यकों को कितना ब्याज चुकाना होगा ?
Ans : बिहार की इस योजना में अल्पसंख्यकों को ऋण चुकाने की अवधि के अंदर कोई ब्याज नहीं देना हैं, किन्तु ऋण समय पर नहीं चुकाने पर उन्हें 5 % का ब्याज चुकाना पड़ेगा.
Q : ब्याज समय पर नहीं चुकाने पर दंड क्या है ?
Ans : यदि आवेदनकर्ता समय पर ब्याज चुकाने में सक्षम नहीं हो पाता है तो उसे बैंक द्वारा 1 % अतिरिक्त ब्याज देना होगा.
Q : अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के तहत ली गयी राशि को वापस करने के लिए कितना समय दिया जाता है ?
Ans : योजना के हत ली गयी राशि को वापस करने के लिए 3 वर्ष तक का समय दिया जाता है।
Q : क्या बैंक द्वारा कोई छूट प्रदान की गई है ?
Ans : यदि आप समय पर ऋण चूका देते हैं तो आपको कोई ब्याज का भुगतान नहीं करना है. और जब आप ब्याज देंगे पर वह समय में या समय से पहले जमा कर देते हैं तो आपको बैंक ब्याज दर पर 0.5 % की छूट देगा.
Q : मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना का प्रारम्भ किसने किया ?
Ans : मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना का प्रारम्भ बिहार राज्य के मुख्यमंत्री जी ने किया है।
Q : योजना का उद्देश्य क्या है ?
Ans : योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदाय के नागरिकों को रोजगार के लिए लोन उपलब्ध कराना है।
Q : अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के तहत अधिकतम कितनी राशि दी जाती है ?
Ans : अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के तहत अधिकतम 5 लाख रूपये की राशि लोन के रूप में दिए जाते हैं
Q : वर्त्तमान समय में अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना का बजट कितना है ?
Ans : अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना का बजट प्रति वर्ष 100 करोड़ रूपये होता है।
Q : क्या अन्य समुदाय के नागरिक भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं ?
Ans : नहीं, अल्पसंख्यक समुदाय के नागरिकों के अलावा अन्य समुदाय के नागरिक इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं।
Q : योजना के लिए कब आवेदन करें ?
Ans : आप बिहार अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के लिए वर्ष भर में कभी भी आवदेन कर सकते हैं।
Q : आवेदक को योजना के तहत लोन राशि कब तक दी जाती है ?
Ans : समिति द्वारा आपके सभी दस्तावेज सत्यापित होने के बाद आपको लोन राशि प्रदान कर दी जाती है।
Q : अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के अंतर्गत कौन-कौन से समुदाय आते हैं ?
Ans : योजना के अंतर्गत मुस्लिम, सिख, पारसी, जैन, क्रिस्चन और बौद्ध समुदाय के लोग आते हैं।
Q : योजना के तहत BSMFC द्वारा वितरित राशि का ग्रामीण-शहरी विभाजन क्या होता है?
Ans : अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के तहत धनराशि को ग्रामीण और शहरी आवेदकों के लिए 70:30 अनुपात में वितरित की जाती है।
CONCLUSION
तो जैसा की हमने आपको इस आर्टिकल में मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के बारे में, योजना में आवेदन कैसे करे तथा योजना की पात्रता आदि को बताया यदि आपको इससे सम्बंधित कोई समस्या है तो आप बिहार राज्य के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते या हमे नीचे कमेंट बॉक्स में जा जाकर मैसेज कर सकते हैं। आज के समय में जिनके पास रोजगार नहीं उसकी कोई वैल्यू नहीं होती हैं, और न ही वह खुद का जीवन बेहतर तरीके से जी पाता हैं. इसलिए रोजगार सभी के लिए जरूरी हैं खासकर युवाओं के लिए. इस तरह की योजना के माध्यम से सरकार रोजगार को बढ़ावा भी दे रही हैं, तो आप भी खाली मत बैठिये और राज्य सरकार की इस योजना का लाभ उठाइए.
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